Friday, July 29, 2016

REET SARKARI NAUKRI News - राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश, TET पात्रता परीक्षा के अंको से होने जा रही थी भर्ती

REET SARKARI NAUKRI  News -
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश, TET पात्रता परीक्षा के अंको से होने जा रही थी भर्ती

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ब्लॉग की राय - NCTE के प्रावधानों के तहत स्पष्ट है कि टेट के अंकों का वेटेज सेलेक्शन में लिया जा सकता है,
और ऐसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु , गुजरात इत्यादि में हो चुका है
हालाँकि के वी एस, DSSSB DELHI SUBORDIBATE इत्यादी की भर्तियों में टेट वेटेज नहीं लिया गया है।
अतः ब्लॉग का मानना है कि पक्षपात रहित भर्ती आयोजित होती है, जो संविधान के विरुध्द न हो तो ऐसी भर्ती पर कोइ संकट नहीं है।
TET अंको  का चयन में वेटेज जायज है, यदि शुरू में ही यह स्पष्ट हो।
हालाँकि अलग अलग TET, CTET के अंको की तुलना सही नहीं है तो नयी भर्तियों में टेट वेटेज संबंधी NCTE की गाइड लाइंस रद्द कर देनी चाहिए  और अब इसे पूर्ण पात्रता परीक्षा का दर्जा दे देना चाहिए
***************


न्यूज़ :-
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने रीट, आरटेट अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट में मदनमोहन शर्मा ने तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती करने को चुनौती दी गई। इसी के साथ भर्ती परीक्षा में विषय को लेकर भी चुनौती दी गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद जस्टिस एमएन भंडारी ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए।
कुल 15 हजार पदों पर होनी थी भर्ती
तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के माध्यम से करीब 15 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें 7500 पद प्रथम लेबल और 7500 पद द्वितीय लेवल के रखे गए थे। इसके लिए आरटेट, रीट परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होनी है। इसी मेरिट के आधार पर शिक्षकों को भर्ती की जाने थी।
राज्य सरकार की ओर से आयोजित यह दूसरी भर्ती है जिस पर अदालत की रोक लगी है। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले पटवारी भर्ती भी अदालती प्रक्रिया में उलझ चुकी है। पटवारी भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी।
इनका कहना है अदालत ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पर भर्ती नहीं हो सकती है। इसी के साथ सरकार विषयावार भर्ती की स्थिति साफ नहीं कर सकी है जिसके आधार पर भर्ती पर रोक लगाई हैं। - एडवोकेट आरडी मीणा, राजस्थान हाईकोर्ट
सरकार को हमने पहले ही बता दिया था कि पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती संभव नहीं है और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की भर्ती पर अदालत सवाल उठा चुकी है। सरकार की मंशा ही बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं लग रही है। - उपेन यादव, संयोजक बेरोजगार शिक्षक भर्ती

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Tuesday, July 26, 2016

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI   News - 

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7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

There shall be two dates for grant of increment - January 1 and July 1 every year - instead of the existing July 1 only.
नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने मंगलवार को 7th पे-कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है।सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्‍प्‍लॉइज को अगस्‍त से मोटी सैलरी का तोहफा मिलेेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी इम्‍प्‍लॉइज के लिए वेतन जनवरी, 2016 से लागू होगा और फाइनेशियल ईयर के दौरान एरियर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।
- गवर्नमेंट एंप्‍लाइ्रज को बेसिक सैलरी और अलाउंस में 23. 55 फीसदी का इजाफा होगा।
- इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी होगा।
- एंट्री लेवल पे मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये हो जाएगी।
- नए वेतन आयोग के तहत मैक्सिम सैलरी मौजूदा 90,000 से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये तय की गई है। यह मैक्सिम सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगी।
-अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।
- जेटली ने ये भी कहा था कि सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।
- सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है।
- सीबीएसई चीफ बनने से पहले राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे।
7th पे कमीशन की खास बातें
- 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
- जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।
69 साल में 327 गुना बढ़ी सैलरी
- पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है।
- 1947 में बने पहले पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी 55 रु. तय की थी। तब से अब तक इम्प्लॉइज की सैलरी 327 गुना बढ़ चुकी है।
- बेसिक पे के मामले में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। क्योंकि इस बार यह 16% बढ़ाने की बात कही गई है। जबकि 6th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।
- पहले पे कमीशन में रेलवे के क्लास-4 इम्प्लॉईज की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ाई गई थी।

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Monday, July 25, 2016

RTET SARKARI NAUKRI News - - विद्यार्थी मित्र चाय बेचकर पाल रहे हैं परिवार

RTET  SARKARI NAUKRI   News - 


विद्यार्थी मित्र चाय बेचकर पाल रहे हैं परिवार
Rajasthan Samvida Shiksha Mitron ka ho raha hai Bura Haal

Bhaskar News Network | Jul 23, 2016, 03:40 AM IST

सरकारीस्कूलों में शिक्षकों के पद पर अस्थाई नियुक्त किए विद्यार्थी मित्र पिछले दो साल से सेवा से हटाए जाने के बाद बेरोजगार हैं। सत्र 2014-15 में कांग्रेस सरकार ने इन्हें विद्यालय सहायक के पद पर समायोजित करने के लिए फाॅर्म भी भरवाए थे। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी विद्यार्थी मित्र तो विद्यालय सहायक के पद पर समायोजित हुए और ही उनकी अस्थाई नियुक्ति होे पाई।

कानूनी अड़चनों के चलते विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति अधर में अटकी हुई है। इसके चलते बेरोजगार विद्यार्थी मित्र परिवार के भरण-पोषण के लिए अनेक स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। कुछ चाय की दुकानें लगाकर चाय बेच रहे हैं। कोई सब्जी बेचकर गुजारा कर रहे हैं।

येरही कानूनी अड़चन: पूर्वमें विद्यार्थी मित्रों को शिक्षा सहायक पद पर नियुक्ति के लिए 30 प्रतिशत बोनस अंक देय थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकतम 15 प्रतिशत अंक देने से पूरे विद्यार्थी मित्र समायोजित नहीं हो पा रहे थे। वहीं हाईकोर्ट में लगी याचिका के चलते भी इन्हें नियमित कर पाने में सरकार असमर्थता जाहिर कर रही है।




तहसीलसे लेकर सचिवालय तक किया संघर्ष: विद्यार्थीमित्रों ने इन दो वर्षों में सरकार एवं प्रशासन से भी खूब गुहार लगाई। इसके चलते वे और इनके संघ की अोर से तहसील स्तर से लेकर सचिवालय तक धरना-प्रदर्शन किए, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।

सरकारबना रही बहानेबाजी: विद्यार्थीमित्र संघ के जिलाध्यक्ष रामकल्याण योगी ने कहा कि विद्यार्थी मित्रों को नियमित या समायोजन में सरकार बहाने बना रही है। जब तक कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला ले तब तक सरकार को अपने वादे के अनुरूप विद्यार्थी मित्रों को रोजगार से जोड़कर अस्थाई नियुक्ति दी जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी मित्रों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे छात्र-छात्राओं को भी राहत मिल सके।

छबड़ा. कस्बे में चाय बेचकर भरण-पोषण करता विद्यार्थी मित्र मानसिंह गुर्जर


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Monday, July 18, 2016

SARKARI NAUKRI News - खुशखबरी- राजस्थान में 6 हजार से ज्यादा पदों पर निकली शिक्षक भर्तीJuly 14, 2016

SARKARI NAUKRI  News -

खुशखबरी- राजस्थान में 6 हजार से ज्यादा पदों पर निकली शिक्षक भर्तीJuly 14, 2016 

rpsc-released-more-than-6-thousand-posts-for-second-grade-teacher


 

अजमेर माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी शिक्षक) के 6 हजार 468 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान सरकार की ओर से जनजातीय उप योजना क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) में सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 25 जुलाई से 31 अगस्त 2016 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जा सकेंगे।

आयोग को जून के पहले सप्ताह में 6 हजार 468 पदों पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थना मिली थी। इसमें टीएसपी क्षेत्र के 1 हजार 81 पद थे, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से सरकारी नौकरियों में टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए इसके बाद आयोग ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के आरक्षण को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। राज्य सरकार ने गत दिनों अधिसूचना जारी कर टीएसपी क्षेत्र के सामान्य वर्ग को भर्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। सरकार की अधिसूचना के बाद कार्मिक विभाग से हरी झंडी मिलते ही आयोग ने गुरुवार शाम को भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी।

सामान्य क्षेत्रों के लिए 5 हजार 370 पदों पर भर्ती होगी, टीएसपी क्षेत्र में 1 हजार 81 और सहरिया जाति क्षेत्र के 17 पदों ंपर भर्ती होगी। 25 जुलाई से 31 अगस्त को रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवदेन किया जा सकेगा। 1 से 15 सितम्बर तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा।

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की आयु सीमा में राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसबीसी के पुरुषों को 5 वर्ष और महिलाओं को दस वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा। सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर आधारित होगी, परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आगामी दिनों में जारी किया जाएगा।

यह हैं विषयवार पद

हिन्दी – सामान्य क्षेत्र – 1068 , टीएसपी – 198, सहरिया -3, कुल पद – 1269

अंग्रेजी – सामान्य क्षेत्र – 462, टीएसपी – 164, कुल पद – 626

गणित – सामान्य क्षेत्र – 217, टीएसपी – 225, कुल पद 442

विज्ञान – सामान्य क्षेत्र -158, टीएसपी -90, कुल पद – 248

सामाजिक विज्ञान – सामान्य क्षेत्र- 1325, टीएसपी – 202, सहरिया – 4, कुल पद 1531

संस्कृत – सामान्य क्षेत्र – 2083, टीएसपी – 202, सहरिया – 10, कुल पद – 2295

उर्दू – सामान्य क्षेत्र- 39

पंजाबी – सामान्य क्षेत्र- 18

साढ़े छह हजार शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिली

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि वित्त विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र के लिए 6 हजार 500 पदों पर शिक्षक भर्ती की स्वीकृति दे दी है।

देवनानी ने कहा कि आगामी सितम्बर माह तक प्रदेश में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की 6 हजार 468 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है। वहीं आगामी सत्र के लिए भी वित्त विभाग से शिक्षकों के 6 हजार 500 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रयोगशाला सहायक के 1 हजार 716 पदों पर भर्ती की पहल हुई है। पुस्तकालयाध्यक्ष के 562 पदों पर भी भर्ती की जा रही है



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REET SARKARI NAUKRI News - 15 सेंटरों पर 3681 अभ्यर्थियों ने दी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा / Grade 1st Teacher Recruitment,

REET SARKARI NAUKRI  News -


15 सेंटरों पर 3681 अभ्यर्थियों ने दी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा / Grade 1st Teacher Recruitment, 

Jul 18, 2016, 05:45 AM IST



राजसमंद | शहरके 15 सेंटरों पर फस्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई। इस परीक्षा में कुल चार हजार 394 में से तीन हजार 681 परीक्षा में उपस्थित हुए। जबकि 713 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि इस बार इतिहास की काफी अच्छी तैयारी की थी। लेकिन इतिहास से संबंधित एक या दो प्रश्न ही पूछ गए। इतिहास की तैयारी धरी रह गई। 



वहीं नीतू शर्मा ने बताया राजस्थान का सामान्य ज्ञान हिन्दी काफी सरल आया। लेकिन गणित अंग्रेजी के प्रश्नों ने काफी परेशान कर दिया। प्रशांत प्रजापत ने बताया कि शैक्षणिक प्रबंधन के प्रश्न काफी घुमा फिराकर पूछ गए। जिससे इनकों समझने में वक्त बीत गया। ज्योति सिंह रंजना ने बताया कि अंग्रेजी व्याकरण सरल थी, गणित ने तैयारी की लेकिन नहीं आए। अभ्यर्थी सोनाली ने बताया कि परीक्षा केंद्र में हाथ घड़ी नहीं ले जाने दी गई। वहीं परीक्षा कक्ष में भी दीवार घड़ी नहीं होने से समय का ध्यान नहीं रहा



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Thursday, July 14, 2016

CTET SARKARI NAUKRI News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं -

CTET SARKARI NAUKRI   News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं  



नोट - कृपया इस फैसले के विषय में नीचे हमारे ब्लॉग की'विशिष्ट टिपण्णी जरूर पढ़ें 

याची शिक्षिका की नौकरी के लिए चयनित हो गयी , लेकिन टेट कवलिफिकेशन होने के कारण उसने 2 वर्ष की छूट मांगी ,
निचली अदालत केट ने क्लाज़ 4 को निरस्त कर याची को राहत दी , लेकिन शिक्षा विभाग फिर भी नहीं माना , तब दिल्ली उच्च न्यायलय ने याची को राहत दी 


याची ने शिक्षिका बनने के लिए फॉर्म भरा , लेकिन  साथ ही याची के सीटेट परिणाम आ गया जिसमे वो फेल हो गयी थी , परिणाम को देखते  हुए भयवश 
याची ने सी टेट पास करने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग से 2 वर्ष का समय माँगा , लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । 

इसके बाद याची ने केंद्रीय प्रसाशनिक न्यायधिकरण में याचिका दाखिल की , और कोर्ट ने याची को राहत देते हुए NCTE गाइड लाइन 08 . 0 १। 2010 क्लाज़ 4 को निरस्त कर दिया । 

इसके बाद भी शिक्षा विभाग से राहत न मिलने पर याची ने दिल्ली उच्च न्यायलय में केस लड़ा , जहाँ उसे फिर से राहत प्रदान करते हुए टेट पास 
न करने की छूट  गयी । 

देखिये कोर्ट ऑर्डर -

(अगर आपके कोई विचार हों तो अपने विचारों को कमेंट  के माध्यम से अवगत कराएं) 


W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her 
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties. 
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
G.S.SISTANI, J
 SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst


नोट - हालाँकि हम न्याय व्यवस्था में एक्सपर्ट नहीं है न ही कोई लायर , और अपने सीमित ज्ञान से हमारी समझ कहती है -
ब्लॉग की विशिष्ट टिपण्णी इस उपरोक्त फैसले के विषय में ये है :- कि ये फैसला स्पेशल एजुकेशन टीचर के सन्दर्भ में है , स्पेशल एजुकेशन टीचर मतलब 
मानसिक विकलांग डिसेबल्ड  बच्चों इत्यादि के शिक्षक , और इन शिक्षकों के टेट पास करने के बारे में NCTE / RTE गाइड लाइंस में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं है , स्पेशल केटेगरी के शिक्षकों का सिलेबस भी टेट परीक्षा में क्लियर  नहीं है 

आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं 



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CTET SARKARI NAUKRI News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं -

CTET SARKARI NAUKRI   News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं  



याची शिक्षिका की नौकरी के लिए चयनित हो गयी , लेकिन टेट कवलिफिकेशन होने के कारण उसने 2 वर्ष की छूट मांगी ,
निचली अदालत केट ने क्लाज़ 4 को निरस्त कर याची को राहत दी , लेकिन शिक्षा विभाग फिर भी नहीं माना , तब दिल्ली उच्च न्यायलय ने याची को राहत दी 


याची ने शिक्षिका बनने के लिए फॉर्म भरा , लेकिन  साथ ही याची के सीटेट परिणाम आ गया जिसमे वो फेल हो गयी थी , परिणाम को देखते  हुए भयवश 
याची ने सी टेट पास करने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग से 2 वर्ष का समय माँगा , लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । 

इसके बाद याची ने केंद्रीय प्रसाशनिक न्यायधिकरण में याचिका दाखिल की , और कोर्ट ने याची को राहत देते हुए NCTE गाइड लाइन 08 . 0 १। 2010 क्लाज़ 4 को निरस्त कर दिया । 

इसके बाद भी शिक्षा विभाग से राहत न मिलने पर याची ने दिल्ली उच्च न्यायलय में केस लड़ा , जहाँ उसे फिर से राहत प्रदान करते हुए टेट पास 
न करने की छूट  गयी । 

देखिये कोर्ट ऑर्डर -

(अगर आपके कोई विचार हों तो अपने विचारों को कमेंट  के माध्यम से अवगत कराएं) 


W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her 
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties. 
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
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 SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst

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Tuesday, July 12, 2016

REET SARKARI NAUKRI News - शिक्षक भर्ती... आवेदन में भरना होगा आधार नंबर मेल आईडी

REET SARKARI NAUKRI  News -

शिक्षक भर्ती... आवेदन में भरना होगा आधार नंबर मेल आईडी

Jul 12,2016 

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जोधपुर|प्रारंभिकशिक्षा विभाग की ओर से सोमवार से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। करीब तीन साल बाद हो रही इस भर्ती के जरिए 15 हजार पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों से विभाग ने मोबाइल नंबर के साथ-साथ इस बार मेल आईडी और आधार नंबर भी मांगा है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी तो अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से भरना होगा,जबकि आधार नंबर भरना अनिवार्य नहीं है और यह भरना अभ्यर्थियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। इस भर्ती के जरिए तृतीय श्रेणी के लेवल प्रथम में 7500 और लेवल द्वितीय में 7500 पदों पर भर्ती होगी। झुंझुनूं जिले में पद खाली नहीं होने के कारण यह जिला भर्ती प्रक्रिया से बाहर रहेगा। सामाजिक विज्ञान संस्कृत विषय के पदों पर भी भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती के लिए आवेदन करने को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है।

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Friday, July 8, 2016

REET SARKARI NAUKRI News - आरटेट, REET पास 1.25 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर, प्रथम श्रेणी से टी ई टी पास् करने वालों को ही मौका

REET SARKARI NAUKRI  News -

आरटेट, REET पास 1.25 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर, प्रथम श्रेणी से टी ई टी पास् करने वालों को ही मौका 


Jul 08, 2016, 03:31 AM IST



आरटेट, REET पास 1.25 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर
जयपुर.करीब तीन साल बाद हुई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में सफल रहे और आरटेट के अभ्यर्थियों सहित करीब 1.25 लाख युवा 11 जुलाई से शुरू होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बाहर हो गए हैं। यह सब तब हो रहा है, जबकि इनके तय योग्यता के अनुसार अंक भी हैं।

दरअसल, रीट व आरटेट में 60% या इससे अधिक अंक लाकर 3.80 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के योग्य हैं। इनमें से 1.99 लाख द्वितीय लेवल की भर्ती के पात्र हैं। सरकार 11 जुलाई से जिन 15 हजार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, उनमें से 7500 द्वितीय लेवल के हैं। चूंकि, इस भर्ती में सामाजिक विज्ञान विषय के पद ही नहीं हैं, इस कारण इस विषय से शिक्षक बनने की योग्यता हासिल कर चुके करीब 1.25 लाख युवा स्वत: ही बाहर हो गए हैं।
इसके साथ ही संस्कृत का भी कोई पद नहीं है। प्रदेश में पिछली भर्तियों के बाद अब शिक्षक भर्ती के लिए योग्य बचे 3.80 लाख युवाओं में से प्रथम लेवल के लिए 1,81,654 और द्वितीय लेवल के 1,99,032 अभ्यर्थी हैं।
शिक्षा विभाग ने कहा पद ही खाली नहीं तो एसएसटी शिक्षकों की भर्ती संभव नहीं है।
बेरोजगार बोले- पद बढ़ाएं : राजस्थान बेरोजगार संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सरकार को पद बढ़ाकर एसएसटी, संस्कृत के पदों पर भी भर्ती करनी चाहिए। हम आंदोलन करेंगे।
सरकार ने रीट के अंकों की जानकारी जारी नहीं की
सरकार ने रीट के अंकों की पूरी जानकारी जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों को सूचना के अधिकार के तहत भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि 60 फीसदी से अधिक, 65 फीसदी से अधिक, 70 फीसदी से अधिक कितने अभ्यर्थी है। रीट का 19 मई को परिणाम जारी करने के बाद केवल यह बताया गया कि 60 फीसदी से अधिक अंक वाले कुल अभ्यर्थी लेवल प्रथम में 70972 और लेवल द्वितीय में 126657 हैं।
योग्य 3.80 लाख युवा, मुकाबला 2.50 लाख में
प्रथम लेवल - 7500 पद
योग्य युवा - 1.81 लाख
- इस लेवल में तृतीय श्रेणी के 7424 सामान्य शिक्षक व 76 विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। ये शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के योग्य।
द्वितीय लेवल - 7500 पद
योग्य युवा - 75 हजार
- हिंदी के 100, गणित-विज्ञान के 1712, अंग्रेजी के 5600, विशेष शिक्षकों के 88 पदों पर भर्ती। सामाजिक विज्ञान व संस्कृत विषय के पदों पर भर्ती नहीं। शिक्षक 6 से 8 तक पढ़ाने के योग्य।



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