Saturday, July 6, 2013

RTE / NCTE / TET : Union HRD Minister Reviews Implementation of RTE


RTE / NCTE / TET : Union HRD Minister Reviews Implementation of RTE

Teacher Eligibility Test News  / Information 

Union HRD Minister Reviews Implementation of RTE

Shri Kapil Sibal, Union Minister for Human Resource Development reviewed the implementation of the RTE Act, 2009 at a meeting with State Education Secretaries here today. Also present in the meeting were Dr. D Purendeswari, MoS for HRD, Smt. Anshu Vaish, Secretary, Dept. of School Education and Literacy and other senior officials. During the meeting among the matters discussed was the need for a grievance redressal mechanism for the RTE. It was pointed out that the RTE Act makes local authorities the grievance redressal agencies and the SCPCRs the appellate bodies at the State level. In this context it is necessary to establish the modalities through which child rights under the RTE Act are protected and violations can be dealt with. 

On the subject of Rationalizing Teacher Deployment, it was stated that a computerized software has been developed to facilitate states to undertake redeployment of teachers. The software uses the DISE database and can be customized to specific needs of the States. It has the potential to: 

Generate a list of under-served and over-served schools.
Create a vacancy database. 
Generate a list of vacancies subjects-wise. 
Be sensitive to the needs of physically handicapped teachers, women teachers and other categories as prioritized by the State. 
Correct existing imbalances in teacher deployment. 

Some of the other issues that were addressed during the meeting include a review of the status of notification of State rules under RTE Act, 2009 . A Review of status of constitution of SCPCR/REPA for protection of rights of children under the RTE Act was also done. The subject of Community Mobilisation and awareness creation of RTE was also underlined. Teacher related issues, including, Teacher Vacancies in State sector and SSA, Additional teachers to fulfill RTE Mandate, Teacher Qualifications and Revision of Recruitments Rules, Relaxation of Teacher Qualifications, Teacher Eligibility Test, Training of Untrained Teachers came up for discussion during the review. Also discussed was reimbursement for admission of 25 per cent children from disadvantaged groups and weaker sections in unaided schools 


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=71794

Friday, July 5, 2013

RTET : Gehlot accuses Raje of misleading people by making false promises


RTET : Gehlot accuses Raje of misleading people by making false promises




RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


Jaipur: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Thursday accused BJP state president Vasundhara Raje of misleading people by making false promises during her Suraj Sankalp Yatra ahead of the assembly polls.

Lashing out at Raje, Gehlot said her promise to abolish Teacher Eligibility Test (TET), if voted to power, was a wrong commitment as the process to do away with TET was not in the hands of state government and the provision of TET was made in an Act passed by the Parliament and cannot be amended by the state.

"She is misleading people by making promises which cannot be fulfilled," Gehlot told reporters in Jaipur.
He said that Raje, before she became chief minister in 2003, also promised Gujjars to give them reservation but the promise could not be fulfilled which led to an agitation by the community during her regime.
Meanwhile, Raje, in her public meetings in Sikar, sought support of people to form next government with a promise of development.
"The urban-rural divide is increasing and there is development neither in cities nor in villages. People are migrating to cities but our government would give priority to urban as well as rural development," she said.
(Agencies)


Sabhaar : post.jagran.com (5.7.13)

RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री


RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री

बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी, जिससे चयनित शिक्षकों को राहत मिल सके। गहलोत ने कहा कि नौकरी कर रहे लोगों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।


हालांकि अभी हम फैसले की कॉपी का अध्ययन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों में से जिनके आरटेट में 60' से कम अंक थे, उन्हें आरक्षण के आधार पर दी गई शिथिलता को खत्म करने और नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं


Sabhaar : Bhaskar News (Jul 05, 2013)

Wednesday, July 3, 2013

RTET : TET qualifying marks set


RTET :  TET qualifying marks set at 60%; 2011 results cancelled




RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


In its verdict the court clarified that there was no relaxation 

for any class in the qualifying criteria. 



The only relaxation was in the form of application fee in 

which the applicants from the reserved category were given 

relaxation as per rules.
 


Jaipur: Those aspiring for teacher’s job in school would now have to secure a minimum of 60 per cent in the Teacher’s Eligibility Test (TET).

In a landmark verdict, the Rajasthan High Court while setting aside the relaxations made for applicants from reserved categories by the government (see box) pronounced there was and would be no relaxation in the eligibility percentage for clearing TET.
 
The court cancelled the qualification of candidates from reserved categories who had earlier passed the test on the basis of relaxation in pass percentage. 
 
According to sources, thousands of candidates who were selected for teacher’s post by relaxing qualifying marks, would now be rendered ineligible. The court’s latest order makes it mandatory for a candidate from any candidate to secure 60 per cent of the maximum marks. Therefore, those selected below 60% mark are no longer eligible for the grade 3 teachers’ post in schools.
 
The decision was pronounced by the bench of chief justice Amitabh Roy and
 
justice Nisha Gupta. The court rejected the appeals of the state government and 28 others seeking relaxation for reserved categories in TET. 
In its verdict the court clarified that there was no relaxation 

for any class in the qualifying criteria. 

The only relaxation was in the form of application fee in 

which the applicants from the reserved category were given 

relaxation as per rules.
 
In its judgement, the court has also waned that rules of 

migration of candidates from reserved categories to the 

general category list should be kept in mind before declaring 

the TET result.
 
A single bench of the High Court had earlier rejected 

eligibility of the candidates securing below 55% marks in 

October 2012. The verdict was challenged by the state 

government and 28 others in the higher bench of the court, 

which gave its verdict on Tuesday.



News Source / Sabhaar : daily0.bhaskar.com (3.7.2013)
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What I felt about this news -

Last time Government was defeated in court by giving concession to pass candidates, who obtained below 55% marks.
And therefore State Government approached to Double Bench of Rajasthan High Court, And Rajasthan High Court Double Bench passed a new Order that -

NCTE has not specified concession in passing marks and concession they specified is in the form of - fee , educational qualification to appear in TET.

And therefore Qualifying marks for TET is 60% to all categories.
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Now option with State Government is -
State Government move to Supreme Court OR Higher Bench in Rajasthan High Court


RTET : आरटेट २०११ का रिजल्ट रद्द, फिर से बनेगी शिक्षकों की चयन सूची


RTET : आरटेट २०११ का रिजल्ट रद्द, फिर से बनेगी शिक्षकों की चयन सूची


Biggest And Shocking News - About NCTE Guidelines

According to Court 5% relaxation in marks is for Education Qualification to Appear in TET.
There is no provision in NCTE specifide TET that below 60% marks are Qualified / Passed.

If this is true then its impact can be on entire selection process that is going to happen in India.

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


हाईकोर्ट ने आरटेट मे 60 प्रतिशत से कम अंक वालों को फेल बताया


जयपुर त्न हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था

आगे क्या?

आरटेट-2011 के संबंध में कोर्ट मेें मामला लंबित होने से आरटेट-2012 का परिणाम भी अटका है। यह परीक्षा 9 सितंबर 2012 को हुई थी और इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, नहीं तो यह अटका ही रहेगा। इसी रिजल्ट के आधार पर 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी होनी है। यानी भर्ती भी अटक गई। अगर भर्ती की भी जाती है तो आरटेट-2012 में शामिल हुए अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

5.25 लाख युवाओं में से उत्तीर्ण होने वाले
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कुल पद 39,544
योग्य आवेदक ६४८९९८
२ जून, २०१२ को परीक्षा दी
ज्वाइनिंग की 35,000 ने
60' से कम अंक वाले करीब ४,००० अभ्यर्थी

सैकंड लेवल
2,16,723
सैकंड लेवल
5,14,594
सैकंड लेवल (कक्षा ६ से ८)
28,935

नियुक्ति में देरी व कोर्ट की रोक से शेष चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाए।

फस्र्ट लेवल
49,115
फस्र्ट लेवल
1,34,404
फस्र्ट लेवल (कक्षा 1 से ५)
10,609

सरकार ने अंकों में छूट देकर कर दी ४० हजार भर्तियां

एकलपीठ ने भी अयोग्य माना था
एकलपीठ ने 6 अक्टूबर 2012 के आदेश से आरटेट में 55 प्रतिशत से कम अंक धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के अयोग्य मानते हुए सरकार को उन्हें नियुक्ति देने से मना किया था। एकलपीठ ने तीन महीने में नई चयन सूची बनाने के भी निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों को राज्य सरकार व अन्य ने खंडपीठ में चुनौती दी थी

२०' तक अंकों की छूट दे दी थी
एनसीटीई ने 23 अगस्त, 2010 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए टेट का प्रावधान किया। टेट उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60' तय किए। सरकार ने 23 मार्च, 2011 के आदेश से आरक्षित वर्ग सहित अन्य को आरटेट पास करने के लिए 10, 15 व 20' अंकों की छूट दे दी, जबकि सरकार केवल मौजूदा आरक्षण नीति के तहत ही अंकों की छूट दे सकती थी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सरकार व जिला परिषदों ने टेट के न्यूनतम प्राप्तांकों में ५' से ज्यादा छूट दे दी और ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के योग्य माना। इसे विकास कुमार अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षित वर्गों को छूट देने के कारण उनका चयन हो गया, जो गलत है। पैरवी अधिवक्ता विज्ञान शाह ने की



RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट


RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News

See News -
जयपुर। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था

Sabhaar : bhaskar.com (3.7.13)

Tuesday, June 11, 2013

Rajasthan : बैठे रह जाएंगे एमएड-बीएडधारी शिक्षा सहायक की सीधी भर्ती


Rajasthan : बैठे रह जाएंगे एमएड-बीएडधारी शिक्षा सहायक की सीधी भर्ती


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


 विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए राज्य सरकार सारे नियम-कायदे ताक पर रखकर चल रही है। शिक्षा सहायक के ३३ हजार ६८९ पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सरकार ने ऐसी शर्ते लागू की है, जिनसे १०वीं पास को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एमएड-बीएडधारी वंचित रह जाएंगे। हास्यास्पद बात यह है कि सरकार शिक्षा सहायकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने का दावा कर रही है, लेकिन वेतन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान दिया जाएगा। संविदाकर्मियों को बोनस अंक देकर स्थाई करने के फेर में शिक्षा की गुणवत्ता एवं नियमों को दरकिनार किया जा रहा है।

रविवार को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा सहायक का आवेदन करने के लिए सैकंडरी उत्तीर्ण की योग्यता रखी गई है, लेकिन इसमें विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर, लोक जुंबिश कार्मिकों को अनुभव के आधार पर अधिकतम ३० अनुग्रह अंक मिलेगे। इससे अन्य आवेदकों का चयन होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।  प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से होने वाली इस सीधी भर्ती में न्यनतम योग्यता १०वीं पास रखी गई है।

दसवीं का अंक भार ७० अंक होगा। इसके अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी के दसवीं में ९० प्रतिशत अंक है तो उसके केवल ६३ अंक ही जुड़ेंगे। इसके विपती अनुग्रह अंक का लाभ लेने वाले आवेदक के यदि दसवीं में ४७ अंक होंगे तो भी उसके अनुग्रह अंक मिलाकर ६३ अंक गिने जाएंगे। यानी दसवीं में ९० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला भी ४७ अंक वाले के बराबर रहेगा

RTET : आरटेट: चालीस हजार पदों पर भर्ती के लिए कर रहे परिणाम का 


RTET : आरटेट: चालीस हजार पदों पर भर्ती के लिए कर रहे परिणाम का 


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) 2013 का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। बोर्ड में अब तक आरटेट 2013 के आयोजन के लिए कोई तैयारी नहीं है। इस परीक्षा का आयोजन नहीं होने से ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के लिए आस लगाए प्रदेश के हजारों बेरोजगार निराश हैं।
 
राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए बीएड व एसटीसी डिग्री धारियों के लिए आरटेट अनिवार्य किया है। यह परीक्षा आयोजन के लिए सरकार ने बोर्ड को नोडल एजेंसी बना रखा है। बोर्ड 2011 और इसके बाद 2012 में आरटेट का आयोजन कर चुका है। जैसे तैसे बोर्ड ने 2011 के आरटेट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था।
 
इसके बाद जून 2012 में आरटेट द्वितीय के लिए आवेदन मांगे गए और सितंबर 2012 में परीक्षा आयोजित की गई। इसमें लगभग 9 लाख अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे। इस परीक्षा का परिणाम 8 महीने बाद भी घोषित नहीं हो सका है।
 
 
परिणाम तैयार, फैसले का इंतजार
वर्ष 2011 के संशोधित परिणाम के लिए भी कोर्ट में मामला लंबित है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक आरटेट 2012 का मामला पास परसेंटेज को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में निर्णय नहीं होने तक बोर्ड परिणाम भी घोषित नहीं कर सकता। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक आरटेट 2012 का परिणाम बोर्ड ने तैयार कर रखा है लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आने तक बोर्ड परिणाम भी जारी नहीं कर सकता। लगभग दो महीने पूर्व इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है
 
 
देरी से बढ़ेगी मुश्किल
अभ्यर्थियों का मानना है कि यदि आरटेट 2012 का परिणाम समय पर नहीं आएगा, तो उनके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। वे ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा की दहलीज पर खड़े हैं। थोड़ा समय और निकला तो वे नौकरी के लिए आवेदन तक नहीं कर सकेंगे
 
40 हजार पदों पर होनी है भर्ती
इधर पंचायतीराज विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 40 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग से भी जिलावार रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती की घोषणा की थी।
 
॥आरटेट का मैटर कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही बोर्ड आगे की कार्यवाही कर सकेगा।’
मिरजूराम शर्मा, सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

News Source / Sabhaar : Bhaskar News (4.6.13)
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News Analysis
Almost everywhere in India, RTE Teacher Recruitment matter is pending before court. Recruitment in UP starter 1.5 years ago and still matter is in court.

Supreme Court / Expert committee should solve such issues in Priority Basis to implement RTE Act on time.



RTET : 34 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन 3 जून से


RTET : 34 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन 3 जून से

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

राजस्थान में शिक्षक भर्ती का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 34 हजार पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

कार्यक्रम के तहत भर्ती के लिए तीन जून से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि दो जुलाई तय की गई है।

मुख्यमंत्री ने बजट में कुल 40 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी। बचे हुए 6 हजार पद मदरसों के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग से भरे जाएंगे।

नियुक्ति अगस्त में

तय कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक भर्ती के परिणाम 12 जुलाई को आएंगे। नियुक्त के आदेश पांच अगस्त को जारी होंगे। 
अभ्यर्थियों को पुलिस सत्यापन भी पूरा करवाना होगा।

अन्य पदों पर 16 जून से भर्ती

बचे हुए 6000 पदों पर भर्ती 16 जून से शुरू होगी। हालांकि इन पदों पर भर्ती भी 34 हजारों पदों की भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ पूरी हो जाएगी।

नोडल-मिडिल स्कूलों में भर्ती

राज्य में ग्राम पंचायतों पर नोडल-मिडिल स्कूलों में इन शिक्षा सहायकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार की शिक्षा और मिडडे मील की कई योजनाएं इन स्कूलों में संचालित होती हैं। शिक्षा सहायक इनके संचालन और प्रबंधन का कार्य भी करेंगे।


शिक्षामंत्री बृजकिशोर शर्मा ने भी भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी। हालांकि पिछली बार के बुरे अनुभवों के बावजूद भी इस बार भर्ती पंचायती राज विभाग के माध्यम से ही जिला स्तर पर कराई जाएगी।

पिछली भर्ती में भी विद्यार्थियों ने भर्ती का जिम्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिए जाने की मांग की थी



Sunday, May 12, 2013

RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment Rajasthan - हाईकोर्ट के आदेश पर रोक


RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment Rajasthan - हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला


हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
मंडावा . द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है। 25 दिसंबर 2012 को घोषित परिणाम के तहत गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती करने की सशर्त छूट देते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने आखिरी बार जारी परिणाम को रद्द करते हुए इससे पहले जारी परिणाम के तहत नियुक्ति देने का आदेश 22 अप्रैल 2013 को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2013 को आरपीएससी और इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी मीठवास ((झुंझुनूं)) निवासी राजेश पूनिया व 32 अन्य की याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश एचएल गोखले एवं रंजन गोगई ने तीसरे संशोधित परिणाम के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया। अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता विजय हंसारिया व अखिलेश पंाडे ने पैरवी की


News Source / Sabhaar : Bhaskar.com (May 12, 2013, 06:16AM IST)

Tuesday, May 7, 2013

Rajasthan 2nd Grade Teacher Recruitment Result


शिक्षक भर्ती परिणाम इसी सप्ताह 

Rajasthan 2nd Grade Teacher Recruitment Result -

अजमेर. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आरपीएससी ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तीन विषयों का चौथी बार परिणाम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग शनिवार तक परिणाम जारी करने का प्रयास कर रहा है। तीनों विषयों में सात हजार से ज्यादा पद हैं। आयोग तीन बार परिणाम जारी कर चुका है। हाईकोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे