RTET : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों को राहत
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जयपुर/जोधपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में संशोधित परिणाम के बाद चयन से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने इन अभ्यर्थियों को फिलहाल सेवा से बाहर नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है।
आठ साल से चल रही है भर्ती प्रक्रिया
याचिकाकर्ता हनुमानसिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉ. नूपुर भाटी व कैलाश जांगिड़ ने कहा कि वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग में आवेदन किया तथा परिणाम में इनका चयन नहीं किया गया।
इसके बाद दण्डवत आरक्षण पद्धति के तहत याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर न्यायालय में कहा कि उक्त आरक्षण पद्धति के आधार पर सामान्य वर्ग में नियमानुसार महिलाओं का चयन नहीं करके अधिक महिलाओं का चयन कर लिया गया है। जिस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश से मिली नौकरी
उक्त आदेश के बाद याचिकाकर्ता वर्ष 2012 व 2013 में नियुक्त हुए व निरंतर कार्यरत हैं। इस बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उक्त परीक्षा के संदर्भ में पुन: संशोधित परिणाम 30 सितम्बर 2014 को जारी किया, जिसमें 182 अभ्यर्थियों को उक्त चयन से बाहर कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इस 30 सितम्बर के संशोधित परिणाम को ही चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
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