Saturday, July 7, 2012

शिक्षक भर्ती: टेट में 60% से कम अंक तो सामान्य वर्ग के पदों पर नहीं होगा चयन


शिक्षक भर्ती: टेट में 60% से कम अंक तो सामान्य वर्ग के पदों पर नहीं होगा चयन

जयपुर.थर्डग्रेड टीचर भर्ती (लेवल वन) में हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के चयन व नियुक्ति पर रोक लगा दी है, जिनके आरटेट परीक्षा में साठ प्रतिशत से कम अंक थे। अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव व प्रमुख पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश प्रेरणा जोशी की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया है कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लेवल वन में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग में किया गया जिनके आरटेट में साठ प्रतिशत से कम अंक हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

तृतीय श्रेणी पीटीआई के लिए सीपीएड धारक ही योग्य : हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) के लिए सीपीएड धारक अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। यह आदेश पीटीआई भर्ती 2008 को लेकर दिया गया है।

अदालत ने परिणाम भी नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सेवा नियमों में संशोधन की 9 दिसंबर, 2011 को जारी अधिसूचना को भी इस भर्ती में मानने से इनकार कर दिया। इस अधिसूचना में सरकार ने बीपीएड व डीपीएड धारकों को भी तृतीय श्रेणी पीटीआई के लिए योग्य माना था।

न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह आदेश प्रकाशचन्द मीणा व अन्य की याचिकाओं पर दिया। आरपीएससी ने 3 सितंबर 08 को द्वितीय व तृतीय श्रेणी पीटीआई के 567 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। ये सभी पद एससी और एसटी वर्ग के बैकलॉग के थे।

1 comment:

Nisha said...

Frns...... last year jb tet k exam huy tb rajasthan sarkaar ne kaha ki keval 60% vale hi 3rd grade exam denge.........pr candidates ne rit lagaai ki exam form me % me resurvation hai...........tb court ne unki baat maan li aur vo log es exam me bethne k liy eligible ho gay......shiksha ka adhikar niyam 2005 ko ignore karke...


indian constitution me pravdhan hai ki 2 jagah resurvation nahi mil sakta....es niyam k anusaar ab es pariksha me vargvaar merrit banne k bajaay ek hi merrit banni chahiy......so what do you think guys.....??????? reply