RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment Rajasthan - हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला
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हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
मंडावा . द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है। 25 दिसंबर 2012 को घोषित परिणाम के तहत गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती करने की सशर्त छूट देते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने आखिरी बार जारी परिणाम को रद्द करते हुए इससे पहले जारी परिणाम के तहत नियुक्ति देने का आदेश 22 अप्रैल 2013 को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2013 को आरपीएससी और इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी मीठवास ((झुंझुनूं)) निवासी राजेश पूनिया व 32 अन्य की याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश एचएल गोखले एवं रंजन गोगई ने तीसरे संशोधित परिणाम के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया। अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता विजय हंसारिया व अखिलेश पंाडे ने पैरवी की
News Source / Sabhaar : Bhaskar.com (May 12, 2013, 06:16AM IST)
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