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द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम दुबारा जारी हो”
February 26, 2015
जयपुर हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का परिणाम नए सिरे से घोषित करने को कहा है। साथ ही, कहा कि दो माह में प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति दी जाए।
न्यायाधीश वी एस सिराधना ने राम रतन यादव की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि वर्ष 2008 में सामाजिक विज्ञान विषय के 1023 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, इसकी परीक्षा वर्ष 2011 में हुई।
इसमें दो प्रश्नों पर विवाद आया, तो आरपीएससी ने एक प्रश्न पर याचिकाकर्ता की आपत्ति को सही माना और दूसरे प्रश्न पर आपत्ति को सही नहीं माना।
जनगणना आंकड़ों का हवाला देकर कोर्ट को दूसरे प्रश्न पर आरपीएससी के तर्क को गलत ठहराया। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद कहा कि नए सिरे से परिणाम जारी हो
CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET , शिक्षक भर्ती
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम दुबारा जारी हो
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/ टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI / News
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम दुबारा जारी हो”
February 26, 2015
जयपुर हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का परिणाम नए सिरे से घोषित करने को कहा है। साथ ही, कहा कि दो माह में प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति दी जाए।
न्यायाधीश वी एस सिराधना ने राम रतन यादव की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि वर्ष 2008 में सामाजिक विज्ञान विषय के 1023 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, इसकी परीक्षा वर्ष 2011 में हुई।
इसमें दो प्रश्नों पर विवाद आया, तो आरपीएससी ने एक प्रश्न पर याचिकाकर्ता की आपत्ति को सही माना और दूसरे प्रश्न पर आपत्ति को सही नहीं माना।
जनगणना आंकड़ों का हवाला देकर कोर्ट को दूसरे प्रश्न पर आरपीएससी के तर्क को गलत ठहराया। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद कहा कि नए सिरे से परिणाम जारी हो
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