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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: चयनित शिक्षकों की अपीलें निस्तारित
Third Grade teachers recruitment: Rajasthan Highcourt cancelled teacher`s plea
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
Grade 3rd Teacher Recruitment, Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan, RTET,
जयपुर। हाईकोर्ट ने वष्ाü 2012 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 250 से अधिक शिक्षकों के चयन से बाहर नहीं होना मानते हुए इनकी अपीलों को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी चयनित शिक्षक को नहीं हटाया जा रहा है, तो मामले पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व वीएस सिराधना की खण्डपीठ ने विजेन्द्र सिंह व 250 अन्य की अपीलों पर यह आदेश दिया। अपीलों में कहा गया था कि वष्ाü 2012 की भर्ती के तहत लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद होने पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई, जिसके तहत 30 अगस्त 2013 को कुछ शिक्षकों को हटाने का आदेश हो गया।
एकलपीठ के राहत नहीं देने पर ये अपीलें दायर हुई।
इसी बीच पुन: संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई और उसके तहत चयन प्रक्रिया में शामिल होने के दावेदार अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर हाल में हाईकोर्ट ने पहले से चयनित अभ्यर्थियों को जहां तक संभव हो नहीं हटाने का आदेश दिया। खण्डपीठ ने इसी आदेश का हवाला देकर फैसला सुनाया।
News Sabhaar : patrika.com News 12/3/2014 10:48:32 AM
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जयपुर। हाईकोर्ट ने वष्ाü 2012 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 250 से अधिक शिक्षकों के चयन से बाहर नहीं होना मानते हुए इनकी अपीलों को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी चयनित शिक्षक को नहीं हटाया जा रहा है, तो मामले पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व वीएस सिराधना की खण्डपीठ ने विजेन्द्र सिंह व 250 अन्य की अपीलों पर यह आदेश दिया। अपीलों में कहा गया था कि वष्ाü 2012 की भर्ती के तहत लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद होने पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई, जिसके तहत 30 अगस्त 2013 को कुछ शिक्षकों को हटाने का आदेश हो गया।
एकलपीठ के राहत नहीं देने पर ये अपीलें दायर हुई।
इसी बीच पुन: संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई और उसके तहत चयन प्रक्रिया में शामिल होने के दावेदार अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर हाल में हाईकोर्ट ने पहले से चयनित अभ्यर्थियों को जहां तक संभव हो नहीं हटाने का आदेश दिया। खण्डपीठ ने इसी आदेश का हवाला देकर फैसला सुनाया।
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