शिक्षक भर्ती से रोक हटी
(RTET Rahasthan : Stay Removed from Teachers Recruitment )
जोधपुर। राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हाईकोर्ट ने सोमवार को हटा दी। वरिष न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी एवं न्यायाधीश चांदमल तोतला की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने वाला एकल पीठ का आदेश प्रभावी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने जिला परिषदों को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी मुक्त कर दिया। सनद रहे कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने गत 3 मार्च को स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जिला परिषदों के जरिए भर्ती प्रक्रिया 13 मार्च तक स्थगित की थी। देवीसिंह एवं अन्य को अस्थायी रूप से शिक्षक भर्ती में शामिल करने की गुहार पर खण्डपीठ ने कहा कि एकलपीठ इस पर सुनवाई कर सकती है। एकलपीठ में 13 मार्च को सुनवाई होगी।
केन्द्र व राज्य को नोटिस
खण्डपीठ ने भीलवाड़ा के राधेश्याम व अन्य तथा जालोर के भीनमाल निवासी प्रकाशचंद्र बिश्नोई की याचिकाओं पर राज्य व केन्द्र सरकार सहित एससीटीई एवं अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया है। प्रार्थियों का कहना था कि भर्ती में बीएसटीसी वालों को केवल प्राथमिक (5वीं कक्षा), वहीं बीएडधारकों को पहली से 8वीं तक के लिए योग्य माना है। उन्होंने इसे नियमों के आधार पर चुनौती दी।
News : Rajasthan Patrika
No comments:
Post a Comment