Thursday, April 26, 2012

Rajastha Highcourt : प्रार्थी याचिकाकर्ता बीएडधारियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश

प्रार्थी याचिकाकर्ता बीएडधारियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश( RTET Rajasthan Grader 3rd / Three Teacher Recruitment )

राजस्थान हाई कोर्ट ने अशोक कुमार महरानियां व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्रथम स्तर पर बैठने के अंतरिम आदेश जारी किए है।
याचिकाकर्ता बसंत कुमार व अन्य के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता बीएड परीक्षा व आरटेट के प्रथम स्तर की परीक्षा में पास होने के बावजूद रा'य सरकार उन्हें शिक्षक भर्ती की परीक्षा में नहीं बैठा रही है जो कि अवैधानिक है। न्यायाधीश प्रेमशंकर आसोपा ने रा'य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम स्तर में बैठाने के अंतरिम आदेश जारी किए है।

News : Bhaskar.com ( 26.4.12)
Source : http://www.bhaskar.com/article/RAJ-OTH-154409-3170233.html

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