Wednesday, April 11, 2012

RTET Rajasthan Highcourt :Why Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment at District Level



 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जिला स्तर पर क्यों ?


(RTET Rajasthan Highcourt :Why Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment at District Level )


जयपुर. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 राज्य स्तर पर कराने की बजाय जिला स्तर पर करवाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एन.के.जैन व मीना वी. गोम्बर की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश दीपेंद्र कुमार शर्मा व 61 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 व 274 (1) के तहत जिला स्तर पर करवाने को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया।

याचिका में कहा कि जिला स्तर पर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकेगी, जबकि दूसरे जिले में कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी नियुक्ति ले सकेगा। किसी जिले में कम पद हैं तो किसी में बहुत ज्यादा। झुंझुनूं में 20 पद हैं तो बाड़मेर व जैसलमेर में दो दो हजार से ज्यादा। परीक्षा जिलेवार कराने से मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी। पंचायतीराज नियम 275 में जिले वार नियुक्ति के बाद भी राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह दूसरे जिले की मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सके अभ्यर्थियों को किसी अन्य जिले में नियुक्त कर सकती है बशर्ते कि वहां पद खाली हों। याचिका में भर्ती परीक्षा राज्य स्तर पर कराने की गुहार की


News : Bhaskar (11.4.12)

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