Friday, May 25, 2012

सरकार से मांगा जवाब

सरकार से मांगा जवाब


जयपुर। हाईकोर्ट ने टेट प्रथम लेवल उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पांचवी कक्षा तक के शिक्षकों के वर्ग में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाघिवक्ता एस.एन.कुमावत को दिलाते हुए सुनवाई 29 मई तक टाल दी है।

मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा व न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन-प्रथम की खण्डपीठ ने राहुल कुमार शर्मा व 15 अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन मामलों में खण्डपीठ में सुनवाई होनी चाहिए, उनमें भी एकलपीठ में सुनवाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही शिक्षक भर्ती पर जोधपुर व जयपुर में हाईकोर्ट की दो एकलपीठ से अलग-अलग फैसले आए थे। प्रार्थी के वकील रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी बीएड डिग्रीधारी हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रथम लेवल उत्तीर्ण कर चुके हैं। 24 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकला, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पांचवी कक्षा तक के वर्ग के लिए याचिकाकर्ताओं को पात्र नहीं माना।

एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई 2011 को जारी अघिसूचना में टेट प्रथम लेवल उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारियों को एक जनवरी 2012 तक पांचवी कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की छूट दी, लेकिन राज्य सरकार इस तारीख तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई। इससे राज्य के प्रार्थी जैसे युवक इस भर्ती में शामिल होने से वंचित रह गए। एकलपीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि नियमों को चुनौती देने के लिए खण्डपीठ में याचिका की जा सकती है।


News : rajasthanpatrika.com (24.5.12)

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