Tuesday, May 8, 2012

RTET Rajasthan Highcourt : टेट फेल अभ्यर्थियों की सुनवाई पूरी, निर्णय 14 मई तक सुरक्षित



RTET Rajasthan Highcourt : टेट फेल अभ्यर्थियों की सुनवाई पूरी, निर्णय 14 मई तक सुरक्षित

प्रदेश में बीएड व एसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8 लाख, टेट उत्तीर्ण 2 लाख, प्रस्तावित शिक्षक भर्ती 40 हजार

जोधपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में अनुत्तीर्ण रहे बीएड व एसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में अस्थाई प्रवेश देने के मामले में मंगलवार को बहस पूरी कर ली। न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने देवीसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर निर्णय 14 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

अदालत में सोमवार को हुई बहस के बाद न्यायधीश अप्रार्थी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आरटेट 2011 के आयोजक राजस्थान सैकंडरी बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन के अधिवक्ता राकेश अरोड़ा से आरटेट 2011 में उत्तीर्ण नॉन बीएड व नॉन एसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या पूछी थी। बोर्ड की ओर से इसका जवाब पेश नहीं किया गया।


अलबत्ता यह बताया गया कि आरटेट परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में इस समय 8 लाख से अधिक बीएड व एसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं। सरकार नियमानुसार हर वर्ष न तो आरटेट करवा रही है व न ही हर वर्ष अध्यापक भर्ती का आयोजन कर रही है।


यदि आरटेट उत्तीर्ण को ही भर्ती परीक्षा के योग्य माना गया है तो एक पद के लिए सिर्फ 5 अभ्यर्थी के बीच में मुकाबला होगा, जब कि आरजेएस व आरएएस जैसी परीक्षाओं में एक पद के लिए सत्तर से सौ अभ्यर्थी तक परीक्षा में आवेदन करने योग्य होते हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीआर पूनिया तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से कैलाश जांगीड़ व तंवरसिंह राठौड़ ने बहस की।

News : Bhaskar.com ( 8.5.12)

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