टेट फेल अभ्यर्थियों की सुनवाई पूरी, निर्णय 14 मई तक सुरक्षित
(Rajasthan Highcourt : Hearing of TET Failed Candidates complete, Decision put on hold till 14th May )
जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आर टेट) 2011 में अनुत्तीर्ण लेकिन बीएड व एसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश देने के मामले में मंगलवार को बहस पूरी कर ली।
न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने देवीसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर निर्णय 14 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अदालत में सोमवार को हुई बहस के बाद न्यायाधीश व्यास ने अप्रार्थी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आर टेट) 2011 के आयोजक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवक्ता राकेश अरोड़ा से आर टेट 2011 में उत्तीर्ण नॉन बीएड व नॉन एसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या पूछी थी। बोर्ड की ओर से इसका जवाब पेश नहीं किया गया। अलबत्ता यह बताया गया कि आर टेट में 2 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।
News : Bhaskar.com ( 9.5.12)
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