RTET : बीएड व टेट पास को लेवल वन के योग्य मानने की सुनवाई पूरी
Rajasthan Highcourt / Jodhpur Bench - RTET : Grade 3rd Teacher Recruiment , B. Ed Candidates are eligibile for Pimary Teacher / Level 1 job OR Not
अदालत ने पूरे मामले पर निर्णय लिखवाने के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती परीक्षा में बीएड व टेट पास अभ्यर्थियों को लेवल वन के लिए योग्य मानने से संबंधित करीब एक सौ से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने प्रार्थीगण वीराराम, हापू राम व एक सौ से अधिक अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी करते हुए मामले पर निर्णय लिखवाने के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी, हनुमान सिंह चौधरी, पीएस चूंडावत आदि ने कहा कि सरकार ने आरटेट लेवल वन में बीएड योग्यताधारी याचिकाकर्ताओं को शामिल कर सफल घोषित तो कर दिया। लेकिन 1 जनवरी 2012 तक कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की, जबकि इस संदर्भ में सेवा नियमों में संशोधन मई 2011 में ही किया जा चुका था।
उन्होंने ने कहा कि अब सरकार 1 जनवरी 2012 की तिथि का हवाला दे कर भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से महरूम कर रही है। सरकार की कोताही की वजह से याचिकाकर्ताओं को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि भर्ती जिस वर्ष के लिए की जा रही हो, उसी वर्ष के नियमानुसार होनी चाहिए। अदालत में मौजूद अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीआर पूनिया ने कहा कि सरकार एनसीटीई के नियमों को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए 1 जनवरी 2012 के बाद के याचिकाकर्ताओं को योग्य नहीं माना जा सकता।
News : Bhaskar.com (11.5.12)
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