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खुशखबरीः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक,
अब सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार राजस्थान टेट में भी 55 % आर टेट मार्क्स पर पास
अतिरिक्त छूट को गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने
Posted on: Oct 19, 2016 01:12 PM IST | Updated on: Oct 19, 2016 06:57 PM IST
ETV Rajasthan
सुप्रीम कोर्ट का आरटेट मामले में बड़ा फैसला आ गया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरटेट में 60 फीसदी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है.
सरकार की शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति में दी छूट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. इस फैसले को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 2013 के साथ चयनित शिक्षकों को दीपावली का तोहफा बताया है.
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खुशखबरीः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक
सुप्रीम कोर्ट
2012 के 60 फीसदी से कम अंक वाले कार्यरत 13 हजार शिक्षकों को भी राहत मिलने की बात महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कही है. यादव ने कहा कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इस मामले में लम्बे समय से संघर्षरत था. यादव ने इसे बेरोजगारों की संघर्ष की जीत बताया.
उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से इस केस को लड़ रहे थे. अब फैसला छात्र हित में आया है. मुझे न्यायलय पर पूरा भरोसा था और उसने हमारे साथ न्याय किया है. इस फैसले से 7000 चयनित शिक्षकों को नौकरी मिलेगी, जिसमें 1200 विधवा महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 2012 के जो 13000 शिक्षक हैं उन पर हटाए जाने की तलवार लटकी हुई थी जो अब नहीं हटेंगे. यह राजस्थान का बड़ा फैसला आया है. इससे 21 हजार शिक्षकों का भविष्य भविष्य बचने के साथ कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा.
RTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI / News
REET CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET , शिक्षक भर्ती
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
खुशखबरीः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक,
अब सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार राजस्थान टेट में भी 55 % आर टेट मार्क्स पर पास
अतिरिक्त छूट को गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने
Posted on: Oct 19, 2016 01:12 PM IST | Updated on: Oct 19, 2016 06:57 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट का आरटेट मामले में बड़ा फैसला आ गया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरटेट में 60 फीसदी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है.
सरकार की शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति में दी छूट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. इस फैसले को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 2013 के साथ चयनित शिक्षकों को दीपावली का तोहफा बताया है.
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2012 के 60 फीसदी से कम अंक वाले कार्यरत 13 हजार शिक्षकों को भी राहत मिलने की बात महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कही है. यादव ने कहा कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इस मामले में लम्बे समय से संघर्षरत था. यादव ने इसे बेरोजगारों की संघर्ष की जीत बताया.
उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से इस केस को लड़ रहे थे. अब फैसला छात्र हित में आया है. मुझे न्यायलय पर पूरा भरोसा था और उसने हमारे साथ न्याय किया है. इस फैसले से 7000 चयनित शिक्षकों को नौकरी मिलेगी, जिसमें 1200 विधवा महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 2012 के जो 13000 शिक्षक हैं उन पर हटाए जाने की तलवार लटकी हुई थी जो अब नहीं हटेंगे. यह राजस्थान का बड़ा फैसला आया है. इससे 21 हजार शिक्षकों का भविष्य भविष्य बचने के साथ कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा.
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