Tuesday, August 7, 2012

RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक


RTET / Grade 3rd Teacher Recruitment in Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक


जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति देने पर फिर रोक लगा दी है, इस बार कोर्ट ने सीनियर सेकेण्डरी में 45 प्रतिशत से कम अंक वालों को नियुक्ति नहीं देने के मामले को लेकर यह कार्यवाही की है।  न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने रवि प्रकाश मीणा व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश देते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक टाल दी
प्रार्थीपक्ष के वकील डी.के. भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और उसने 2004 में सीनियर सेकेण्डरी में 44 त्न अंक हासिल किए। 2010 में बीएसटीसी कर आरटेट उत्तीर्ण कर ली। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत सीकर जिले में एसटी के लिए कट ऑफ से अघिक अंक प्राप्त किए। फिर भी सीनियर सेकेण्डरी में 45त्न से कम अंक बताते हुए प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी। हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के जवाब के लिए याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाघिवक्ता एस.एन. कुमावत को देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पिछले दिनों इस तरह के कई मामले सामने आने पर भर्ती प्रक्रिया बाद में विवाद में पड़ने की आशंका को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी। इससे पहले आरक्षित वर्ग के टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी, जो पिछले दिनों सरकारी पक्ष के जवाब के बाद हटा ली गई


News Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/home-page/852012/home-news/354725 / Rajasthan Patrika (5.8.12)
*****************************
थर्डग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पर अंतरिम रोक 


जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एन भंडारी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह भर्ती सभी मुख्यालयों के जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही थी। न्यायाधीश भंडारी ने यह आदेश रवि प्रकाश मीणा, कृष्ण कुमार यादव एवं शोभा की अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के बाद दी है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस एन कुमावत को 13 अगस्त 2012 तक जवाब देने के लिए कहा है। तब तक भर्ती पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। 

याचिकाकर्ताओं के वकील देवेन्द्र भारद्वाज ने अदालत में याचिका दायर कर 12वीं कक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के योग्य मानने की मांग करते हुए कहा था कि तीनों अभ्यर्थियों ने 31.08.2009 से पहले प्रशिक्षण से पहले प्रवेश ले लिया था इसलिए उन्हें नियमानुसार 12वीं में 45 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की अहर्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है


Source : http://www.rajasthanpatrika.com/news/Abhi-Abhi/832012/rajasthan-high-court/354370 / Rajasthan Patrika (3.8.12)  साभार राजस्थान पत्रिका 
**********************
It appears from various news related to TET candidates that every thing goes in court.
In every sate selection process facing court cases. In UP, Haryana , Tamilnadu , Gujarat etc. court cases are faced during selection process.
Kendriya Vidhyalay Sanghthan Teachers Recruitment also faced stay on selection.

No comments: