Friday, December 12, 2014

RTET थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 के परिणाम की तैयारी शुरू

RTET थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 के परिणाम की तैयारी शुरू
Result of 3rd grade teacher recruitment will be released soon





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See news : 
Result of 3rd grade teacer recruitment will be released soon

जयपुर। चौदह माह से लंबित पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। परिणाम को लेकर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) की आरक्षण संबंधी समस्या को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है।

सरकार की योजना के तहत फिलहाल शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम निकालकर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। टेट में आरक्षण प्राप्त शेष अभ्यर्थियों का परिणाम रोका जाएगा और उनकी सीटें रिक्त रखी जा सकती हैं। शेष अभ्यर्थियों का परिणाम इस मामले में लंबित एसएलपी पर फैसले के बाद आएगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में अंतिम राय बन गई है। अब आगे की प्रक्रिया पर हरी झंडी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की राय ली जा रही है। राज्य के दो वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए दिल्ली में मौजूद हैं।

यह है विवाद
आरटेट पास कर चुके अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में उपस्थित हुए थे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के नियम के तहत आरटेट में 60 प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों को पात्र माना जाता है। जबकि राज्य सरकार ने इस मामले में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण दिया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे गलत ठहराया था। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रखी है।

आरटेट में आरक्षण
40 अंक पर नि:शक्तजन पास
45 अंक पर एससी, एसटी महिला और विधवा, परित्यकता पास
50 अंक पर एससी, एसटी, ओबीसी पुरूष व सामान्य महिला पास

परीक्षा की स्थिति
11 अक्टूबर 2013 को हुई थी परीक्षा
20 हजार थे पद, जिनमें 11 हजार पांचवीं तक के स्कूलों के थे
5.5 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे
60 प्रतिशत अंक वालों का परिणाम जारी किया गया तो करीब 14 हजार छात्र ही इस दायरे में आएंगे




News Sabhaar : patrika.com (12.12.14)

RTET तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आएगा परिणाम, आरटेट में 60 फीसदी वालों को नियुक्ति

RTET तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आएगा परिणाम, आरटेट में 60 फीसदी वालों को नियुक्ति 

Grade 3rd Teacher Recruitment, Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : Only TET Marks 60% will receive appointment letter



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जयपुर। सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2013 देने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सवा साल के इंतजार के बाद अब उनका शिक्षक बनने का सपना साकार हो रहा है। सरकार ने एक साल पूरा होने के जश्न पर इस परीक्षा की मेरिट में आने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है जिनके आरटेट में 60 फीसदी अंक है। मेरिट में आने वाले आरटेट में 60 फीसदी से कम वालों का परिणाम जारी नहीं होगा। उनके भविष्य का फैसला एसएलपी के अंतिम निर्णय पर करेगा।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मंत्रिमंडलीय उपसमिति में इस पर निर्णय लिया गया। बैठक के बाद गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने इस बात की पुष्टि भी की। अब संभावना है कि शनिवार को मुख्यमंत्री इसकी अधिकृत घोषणा करेगी।

दो दिन पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी की राय के लिए सरकार ने शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार को दिल्ली भेजा था। वहां से सकारात्मक राय आने के बाद ही सरकार परिणाम जारी करने की दिशा में आगे बढ़ी है। बीस हजार पदों के लिए हुई यह परीक्षा 11 अक्टूबर 2013 को हुई थी। इसमें करीब साढ़े पांच लाख ने अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।

राजस्थान बीएसटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि उन्होंने सरकार से विज्ञप्ति के अनुसार परिणाम जारी कर आरटेट में 60 फीसदी वालों को नियुक्ति देने और व शेष अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जारी करने की मांग की थी। आखिर सरकार को उनकी मांग के आधार पर ही निर्णय लेना पड़ा है

News Sabhaar : Bhaskar.com ( Dec 12, 2014, 18:58 PM IST)


Thursday, December 11, 2014

State Council of Educational Research and Training (SCERT) Delhi Recruitment

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
State Council of Educational Research and Training (SCERT)
(An Autonomous Organization of Govt. of NCT of Delhi)
Varun Marg, Defence Colony, New Delhi - 110024



State Council of Educational Research and Training (SCERT)  Delhi Recruitment
 M Ed, Lecturer,


Educational Qualification : (PG + M Ed) in Various Streams +  Desirable Ph D

State Council of Educational Research and Training (SCERT) Delhi is an Autonomous Organization of Govt. of NCT of Delhi and is 100% funded by NCT of Delhi. It invites application from Dynamic, Result Oriented and well qualified Educationist, for filling up of the following posts through direct recruitment in SCERT and DIETs :
Sr. Lecturer : 02 posts (For SCERT)
Principal : 05 posts in DIET
Sr. Lecturer : 09 posts (For DIET) in various subjects
Pay Scale : Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 6600/-


How to Apply : Duly Signed Application form in the prescribed format along with Demand Draft of Rs. 500/- in favour of Director, SCERT, payable at New Delhi alongwith duly attested copies of all the Degree/ Certificate of Educational Qualification and Experience should reach office of the Director SCERT, SCERT Bhawan, Varun Marg, Defence Colony, New Delhi - 110024, on or before 22/12/2014. Candidates belonging to SC,ST, PH and Departmental (Regular staff of SCERT/DIET only) are exempted from Application Fee.


http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DOIT_SCERT/scert+delhi/whats+new/recruitment+of+sr.+lecturer+and+principal


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Sunday, December 7, 2014

FLIPKART DISCOUNT OFFER- from 8th December to 12th December 2014


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This Offer is NOT applicable on iPhone 6 and iPhone 6 Plus
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7th Pay Commission Demands : JCM Send Memorandum

7th Pay Commission Demands : JCM Send Memorandum

Highlights : Salary Mein Abhootpoorv Vriddi , Makaan Kirayaa Mein Vriddi Ki - Maang - Double Karne Kee Maang,
Kam Se Kam 5 Promotion Ya Vetan Vriddi Ke Laabh ( Abhee Kam Se Kam 3 Promotion Ke Laabh - MACP Scheme Ke Tehat Diye Jaate Hain)

Junior Teacher Kee Salary - Rs 74000 Se Shuru Karne Kee Maanga ( 4600 Grade Pay)
Primary Teacher Kee Salary - Rs 56000 Se Shuru Karne Kee Maanga ( 4600 Grade Pay)



Pick Sabhaar : Social Media

Thursday, December 4, 2014

2012 में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जालोर में हुई थी 1478 शिक्षकों की नियुक्ति

2012 में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जालोर में हुई थी 1478 शिक्षकों की नियुक्ति


नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षाकाल समाप्त

अनदेखी






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^शिक्षक भर्ती प्रकिया का कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट प्रक्रिया के कारण शिक्षा विभाग में इस संबंध में कोई पत्र नहीं आया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस बारे में कार्रवाई की जा सकेगी। -मधुसूदनबागरानी, जिलाशिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, जालोर

^शिक्षकों का परिवीक्षाकाल पूरा हो जाने के बावजूद उन्हें नियमित वेतन नहीं देना विधिसम्मत नहीं है। यथाशीघ्र स्थायीकरण के साथ नियमित वेतन नहीं दिए जाने पर संघ को मजबूरन आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ेगी। -अंबिकाप्रसादतिवारी, महामंत्री,शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जालोर

^नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षाकाल सितंबर माह में समाप्त हो गया है। इसको लेकर बूंदी सीकर में नवनियुक्त शिक्षकों को स्थायीकरण के साथ नियमित वेतन दिया जा रहा है लेकिन जालोर के नवनियुक्त शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं देकर अन्याय किया जा रहा है। -अर्चनापणिया नाहरसिंह, नवनियुक्तशिक्षक

भास्कर न्यूज | जालोर

जालोरजिले में नवनियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों का परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह बाद भी नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते वर्ष 2012 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयनित 1478 नवनियुक्त शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवीक्षाकाल समाप्त होने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को स्थाई नहीं करने के साथ उन्हें नियमित वेतन भी नहीं दिया जा रहा जबकि बूंदी सीकर में नवनियुक्त शिक्षकों को पिछले दो महीनों से नियमित वेतन मिल रहा है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले के अनुसार जो शिक्षक नियुक्ति पा चुके हैं, उन्हें संशोधित परिणाम में नहीं हटाया जाएगा। राजस्थान सेवा नियम 27 के अनुसार भी दो वर्ष सफलतापूर्वक पूरा परीविक्षाकाल पूर्ण करने के बाद कर्मचारी का वेतन स्थायीकरण किया जा सकता है। वित्त विभाग के आदेश के तहत भी नियमित वेतन श्रृंखला दिए जाने का प्रावधान है। जालोर जिले में नवनियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है।

होतीहै आर्थिक परेशानी

नवनियुक्ततृतीय श्रेणी शिक्षकों का परिवीक्षाकाल पूरा होने के दो महीनों बाद भी उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में शिक्षकों की ओर से विभागीय अधिकारियों को अवगत कर

News Sabhaar : Bhaskar News Network | Dec 04, 2014, 03:55AM IST


अपात्रों को भी मिल गई नौकरी

RTET SARKARI NAUKRI News Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan अपात्रों को भी मिल गई नौकरी

    

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 Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan,
अजमेर।पर्चा लीक प्रकरण का दंश झेल रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक और गड़बड़झाला सामने आया है। आयोग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में कई अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति की सिफारिश सरकार से कर दी। इस आधार पर शिक्षा विभाग ने उन्हें नौकरी भी दे दी। हाल ही कई अभ्यर्थियों की पात्रता संदेहास्पद साबित होने पर आयोग प्रशासन के होश उड़ गएगत दिनों हुई फुल कमीशन की बैठक में आयोग ने सरकार को भेजे अनुशंसा पत्र प्रत्याहरित (वापस लेना) कर लिए। साथ ही आयोग ने इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले दो कार्मिकों को प्रथम दृष्ट्या दोष्ाी मानते हुए उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला उजागर होने के बाद 600 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। कानूनन गलत तरीके से नियुक्ति पाने पर उनकी नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है


शिक्षा विभाग मौन रहा


अदालत का आदेश लेकर आए 600 से अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने नौकरी दे दी जबकि इन पदों की कोई रिक्तियां थी ही नहीं। आयोग की गलती रही सो रही लेकिन शिक्षा विभाग भी ऎसे लोगों को नौकरी देता चला गया जो पद ही नहीं थे

आयोग ने की समीक्षा


कोर्ट की अवमानना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो आयोग ने इसकी समीक्षा की। मामला फुल कमीशन के सामने आया। प्रारंभिक जांच में आयोग के कार्मिकों की कमी सामने आई और फुल कमीशन में पांच अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र को प्रत्याहरित करने का फैसला कर दिया।

हो सकती है 16 सीसी की कार्रवाई


आयोग ने परीक्षा विभाग के सहायक सचिव ओम प्रकाश गुप्ता व अनुभाग अधिकारी महावीर रामावत को प्रथम दृष्टया दोष्ाी मानते हुए जांच शुरू कर दी है। दोनों के खिलाफ 16 सीसी की कार्रवाई संभव है। दोष्ाी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई भी संभव है।

ऎसे हुई गड़बड़ी


n इन 5 अभ्यर्थियाें को जीवाजी राव विवि ने जो डिग्री दी उसमें दो तिथियां अंकित थीं। एक तो 2007 में परीक्षा का परिणाम घोçष्ात हुआ। दूसरी तिथि वह थी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें बीएड बताया। इसके बाद 2010 में अभ्यर्थी आयोग गए और उन्होंने नियुक्ति की मांग की।
n आयोग ने यह बिना जांचे कि उनका बीएड परीक्षा परिणाम कब जारी हुआ, इनकी नियुक्ति की अनुशंसा कर दी। यही अनुशंसा पत्र आयोग के लिए मुसीबत बन गया।
n इसे आधार बनाते हुए 600 से अधिक उन अभ्यर्थियों ने भी नौकरी पा ली जो भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बीएड योग्यताधारी घोçष्ात हुए थे। उन्होंने इन पांच अभ्यर्थियों के प्रकरण का हवाला देते हुए अदालत के जरिए नौकरी पा ली। इसी मामले में 50 अवमानना के प्रकरण लंबित चल रहे हैं।

यह है मामला

आयोग ने 2006 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा ली। अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना अनिवार्य श्ौक्षणिक योग्यता थी। परीक्षा में पांच अभ्यर्थियों ने जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर से बीएड परीक्षा दी थी लेकिन उनका परिणाम नहीं आया था। आयोग ने 16 मार्च 2007 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। उक्त पांच छात्रों का बीएड परिणाम विश्वविद्यालय ने इस आधार पर रोक लिया कि वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। इस पर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला वष्ाü 2009 में सुनाया।

&मामला सामने आया है। फुल कमीशन में पांच अभ्यर्थियों वाले अनुशंसा पत्र को प्रत्याहरित कर लिया है। अदालती आदेश के आधार पर नियुक्तियां दी थीं। कहां चूक हुई है, यह जांच में सामने आ जाएगा।
नरेश कुमार ठकराल,
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग

News Sabhaar : dailynewsnetwork.in  Wednesday, December 03, 2014, 02:20 hrs IST    

RTET SARKARI NAUKRI News : सरकार जल्द लेगी यह फैसला, मिलेगी हजारों युवाओं को नौकरी

RTET SARKARI NAUKRI News  : सरकार जल्द लेगी यह फैसला, मिलेगी हजारों युवाओं को नौकरी

 Tags :    rajasthan govt     supreme court    rajasthan tet     tet petition
rajasthan govt to withdraw tet petition form supreme court


    13 thousands teachers and 2500 other workers may out of job




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राजे सरकार लाचार, 16 हजार लोगों की नौकरी खतरे में

सचिन मुद्गल/अजमेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील राज्य सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है।

राज्य सरकार न्यायालय से मामले के जल्द निस्तारण के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार का आग्रह करेगी। सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द शिक्षक मिले और भर्ती के इंतजार में अटके हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।

राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष सितम्बर में जिला परिषदों के जरिए प्रदेश में करीब 20 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टेट के अंकों में विकलांगों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला को 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूषों को 5 प्रतिशत और सामान्य महिला को 5 प्रतिशत की छूट दी गई।

भर्ती परीक्षा के परिणाम निकलने से पहले ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए टेट में सभी वर्गो के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता कर दी।

हाईकोर्ट ने किसी भी श्रेणी में अधिकतम पांच प्रतिशत ही छूट देने का निर्णय किया। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों के कारण बिगड़ रही शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील पर जल्द सुनवाई के लिए अक्टूबर में विशेष सुनवाई याचिका दायर की।

सोमवार को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की सदारत में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सरकार ने शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करने के लिए अपील वापस लेने का विचार किया।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के टेट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक हैं उन्हें नियुक्ति देने की मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त की जाए।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भर्ती के संबंध में गाइड लाइन तय करने का आग्रह किया जाए। इस सम्बंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार ने मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील सोली सोराबजी से मुलाकात कर सरकार की राय से उन्हें अवगत कराया।

इनका कहना है
हम शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को वापस लेने, टेट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया है। सरकार के दो सचिव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी से मीटिंग करने भेजे हैं।
गुलाबचंद कटारिया, गृह मंत्री और मंत्री मंडलीय उप समिति के अध्यक्ष


News Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com Wed, 03 Dec 2014 12:17:26 | Rajasthan Hindi News

RTET SARKARI NAUKRI News तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: चयनित शिक्षकों की अपीलें निस्तारित

RTET SARKARI NAUKRI News तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: चयनित शिक्षकों की अपीलें निस्तारित
Third Grade teachers recruitment: Rajasthan Highcourt cancelled teacher`s plea



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Grade 3rd Teacher Recruitment, Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan, RTET,
जयपुर। हाईकोर्ट ने वष्ाü 2012 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 250 से अधिक शिक्षकों के चयन से बाहर नहीं होना मानते हुए इनकी अपीलों को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी चयनित शिक्षक को नहीं हटाया जा रहा है, तो मामले पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व वीएस सिराधना की खण्डपीठ ने विजेन्द्र सिंह व 250 अन्य की अपीलों पर यह आदेश दिया। अपीलों में कहा गया था कि वष्ाü 2012 की भर्ती के तहत लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद होने पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई, जिसके तहत 30 अगस्त 2013 को कुछ शिक्षकों को हटाने का आदेश हो गया।

एकलपीठ के राहत नहीं देने पर ये अपीलें दायर हुई।
इसी बीच पुन: संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई और उसके तहत चयन प्रक्रिया में शामिल होने के दावेदार अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर हाल में हाईकोर्ट ने पहले से चयनित अभ्यर्थियों को जहां तक संभव हो नहीं हटाने का आदेश दिया। खण्डपीठ ने इसी आदेश का हवाला देकर फैसला सुनाया।

News Sabhaar  : patrika.com News 12/3/2014 10:48:32 AM

Sunday, November 30, 2014

Rajasthan PSC Recruitment – 41 Assistant Engineer, Junior Ground Water Scientist, Technical Assistant & Various Vacancies – Last Date 30 December 2014

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Rajasthan Public Service Commission (RPSC)
Ajmer

Rajasthan PSC Recruitment – 41 Assistant Engineer, Junior Ground Water Scientist, Technical Assistant & Various Vacancies – Last Date 30 December 2014



RPSC invites Online application for the following  posts of in different departments in Government of Rajasthan :

  1. Assistant Engineer (Mechanical) : 11 posts  in Ground Water Department
  2. Assistant Engineer (Civil) : 01 post in Ground Water Department
  3. Junior Ground Ware Scientist : 15 posts in Ground Water Department
  4. Junior Chemist : 05 posts in Ground Water Department
  5. Technical Assistant (Chemistry) : 05 posts in Ground Water Department
  6. Botanist : 01 post in Ayurveda Department
  7. Chemist : 01 post in Ayurveda Department 
  8. Analyst : 02 posts in Ayurveda Department 
How to Apply : Apply Online at RPSC website from 01/12/2014 to 30/12/2014 only.

Information : For complete information please visit ->> http://rpsc.rajasthan.gov.in/pdf_reports_files/Joint_GWD_And_Ayurved_Deptt_Detail_5_2014_15_27112014.pdf
and apply online at ->>  http://rpsconline.rajasthan.gov.in/



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Thursday, November 27, 2014

शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ज्लद होगी नियुक्ति

शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ज्लद होगी नियुक्ति

33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ




Note : 2 Tarh Kee Bhrteeyan Hotee Hain - 
1. Outsource/ Placement Agency Ke Jareeye Theke Par, Jismen Niyoktaa Placement Agency Hotee Hai Aur Vahee Salary Detee Hai, Placement Agency Ka Employee Sirf Sarkar Ke Liye Kaam Kartaa Hai Magar Usko Vetan Placement Agency Deteee Hai

Court Ne Inko Sarkaree Bhrteeyon Mein Age, Bonus Marks Kee Choot Mein Koee Raha Nahin Dee Hai, Kyunki Inka Control Direct Sarkar Ke Pass Nahin Hai



Vaheen
2. Shiksha Sahayak , Vidhyatrthee Mitra Va Para Teacher - Ye Sarkari Schools Mein Contract Teachers Ke Roop Mein Kaam Karte Hain.

Aur Inko Age , Bonus Marks Mein Rajasthan High Court Ne Sahee Thehrayaa Hai



जयपुर. हाईकोर्ट ने 33690 शिक्षा सहायक  पदों की भर्ती के मामले में सरकार के नियमों को सही मानते हुए भर्ती का रास्ता साफ  कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को अतर सिंह गुर्जर सहित करीब 1800 याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।

याचिकाओं में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निजी स्कूलों के शिक्षक, नोडल प्रेरक व प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त कर्मियों ने राजस्थान शिक्षा सहायक नियम 2013 के नियम 15 व 25 की वैधानिकता और आयु सीमा में छूट व अनुभव के बोनस अंक नहीं देने को चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा था कि उन्हें भी विद्यार्थी मित्र, शिक्षा सहयोगी व पैरा टीचर के समान आयु सीमा में छूट व अनुभव के बोनस अंक दिए जाएं


कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 28 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। याचिकाओं में कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, केयर गिवर, कस्तूरबा गांधी छात्रावास के कर्मचारियों व निजी संस्थान में काम करने वालों को अनुभव और बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है

विद्यार्थी मित्र व लोक जंुबिश के तहत काम करने वालों को उम्र में छूट व बोनस अंक दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार के अधीन सीधे काम करने वालों का नियंत्रण व सुपरवीजन सरकार के पास है, जबकि याचिकाकर्ता सरकार के न अधीन है और न उनका सुपरवीजन सरकार के पास है।


2013 में शुरू हुई भर्ती
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने 30 मई 2013 को शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की, जून 2013 में याचिकाएं दायर हुई थीं। इन कर्मचारियों को स्कूल में दाखिले के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्कूल बीच में ही छोड़ चुके बच्चों की ट्रेकिंग, मिड डे मील वितरण, अनुशासन, सफाई व सहश्ौक्षणिक गतिविधि संचालन आदि के लिए भर्ती किया जाना था।



Wednesday, November 26, 2014

RAJASTHAN HIGHCOURT : Why not put a stop to Meena caste reservation

क्यों न मीणा जाति को आरक्षण पर रोक लगा दें

RAJASTHAN HIGHCOURT : Why not put a stop to Meena caste reservation

जयपुर।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एसीएस स्कूल शिक्षा, आरपीएससी, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय व एक अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी ) श्रेणी में आरक्षण देने पर रोक लगा दी जाए ? न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी बहादुर भील व 13 अन्य की याचिका पर दिए।


एडवोकेट शोभित तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 व 2014 में सामान्य वर्ग की मीणा जाति को एसटी श्रेणी में आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि कैप्टन गुरविंदर सिंह व देवीलाल खांट की याचिकाओं में केंद्र सरकार शपथ-पत्र पेश कर कह चुकी है कि केवल मीना जाति ही एसटी में आती है।


सुगन भील की याचिका पर जोधपुर मुख्यपीठ से कोर्ट एसटी श्रेणी में मीणा जाति को नियुक्तियां रोकने को कह चुका है। लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई है और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका भी लंबित है। केंद्र सरकार की अधिसूचना 20 सितंबर,1976 के अनुसार एसटी श्रेणी में केवल मीना जाति ही शामिल है न कि मीणा।


राजस्थान के मूल अनुसूचित जनजाति के होने के बावजूद भी प्रार्थियों को एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों कि एसटी श्रेणी में सामान्य वर्ग की मीणा जाति वालों को गैर-कानूनी तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है। याचिका में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में मीणा जाति वालों को एसटी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देकर नियुक्ति देने पर रोक लगाने की गुहार की गई है

News Sabhaar : dailynewsnetwork Wednesday, November 26, 2014, 04:28 hrs IST    



Rajasthan High Court will annouce decision on teacher recruitment results / Shiksha Sahayak

शिक्षा सहायक भर्ती पर आज आएगा फैसला
Rajasthan High Court will annouce decision on teacher recruitment results / Shiksha Sahayak

जयपुर। हाईकोर्ट शिक्षा सहायक भर्ती से संबंधित 1700 याचिकाओं पर बुधवार सायं चार बजे फैसला सुनाएगा। मामले में सुनवाई पिछले दिनों पूरी हो गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व वी एस सिराधना की बेंच ने पिछले दिनों मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। इनके कारण 2013 में शुरू शिक्षा सहायक पदों पर होने वाली सीधी भर्ती अटकी हुई है, पिछले साल जब ये याचिकाएं दायर हुई थी तब हाईकोर्ट को आधी रात तक खोलना पड़ा था

News Sabhaar : patrika.com (26.11.2014)

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इस पखवाड़े में सभी जगह शिक्षा मित्र , विद्या सहायक और शिक्षा सहायको पर अहम सुनवाई होनी है ।
सबसे अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को विद्या सहायकों की होनी है , जिसमे सुप्रीम कोर्ट विद्या सहायकों को शिक्षा शत्रु भी कह चुका था

Aaj 72825 Shikshak Bhrtee Mein Bhee Non-TET Masla  Uthaa, Jiskee Aglee Sunvayee NCTE Representative Kee Mojudgee Mein 10 December ko Honee Hai

Tags : Shiksha Mitra, Vidhya Sahayak. Shiksha Sahayak

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: फिर से जारी होगा परिणाम

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: फिर से जारी होगा परिणाम

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जयपुर। सामाजिक ज्ञान और गणित विषय के बाद अब अंग्रेजी, हिन्दी व विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए पुन: परिणाम जारी होगा।

हाईकोर्ट ने अंग्रेजी, हिन्दी व विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती के मामले में अंतिम उत्तरकुंजी के आधार पर परिणाम जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।


साथ ही, कहा कि नियुक्त हो चुके किसी शिक्षक को हटाया नहीं जाए, नए परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर होने वालों को मेरिट में नीचे रखा जाए

न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने पूजा शर्मा व अन्य की 15 याचिकाओं पर यह आदेश दिया। अंग्रेजी, हिन्दी व विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए 2011 में विज्ञापन निकला, प्रत्येक विषय के लिए 2373 पद थे।

इन सभी विषयों की भर्ती के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने पर हाईकोर्ट आयोग से उचित कार्रवाई को कह चुका है और आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है, लेकिन इसके आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी व विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्तियों का पुन: परिणाम जारी नहीं हुआ है।

याचिकाओं में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार परिणाम जारी कराने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट सामाजिक विज्ञान व गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के मामले में अंतिम परिणाम के आधार पर नियुक्ति देने का आदेश दे चुका है, ऎसे में हिन्दी, अंग्रेजी व विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए भी यह आदेश लागू कराया जाए।

कोर्ट ने कहा कि वरीयता के लिहाज से नई उत्तरकुंजी के आधार पर चयनित होने वालों की नियुक्ति उसी तारीख से मानी जाए, जिस तारीख से पहले नियुक्ति हो चुकी है। साथ ही, कहा कि नए परिणाम के आधार पर चयन से बाहर हो चुके इस भर्ती के तहत नियुक्त शिक्षकों को जहां तक संभव हो हटाया नहीं जाए, केवल उन्हें मेरिट में नीचे मान लिया जाए।

News Sabhaar :  rajasthanpatrika Tue, 25 Nov 2014 12:21:14 | Rajasthan Hindi News


Tuesday, November 25, 2014

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