Thursday, November 27, 2014

शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ज्लद होगी नियुक्ति

शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, ज्लद होगी नियुक्ति

33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

33690 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ




Note : 2 Tarh Kee Bhrteeyan Hotee Hain - 
1. Outsource/ Placement Agency Ke Jareeye Theke Par, Jismen Niyoktaa Placement Agency Hotee Hai Aur Vahee Salary Detee Hai, Placement Agency Ka Employee Sirf Sarkar Ke Liye Kaam Kartaa Hai Magar Usko Vetan Placement Agency Deteee Hai

Court Ne Inko Sarkaree Bhrteeyon Mein Age, Bonus Marks Kee Choot Mein Koee Raha Nahin Dee Hai, Kyunki Inka Control Direct Sarkar Ke Pass Nahin Hai



Vaheen
2. Shiksha Sahayak , Vidhyatrthee Mitra Va Para Teacher - Ye Sarkari Schools Mein Contract Teachers Ke Roop Mein Kaam Karte Hain.

Aur Inko Age , Bonus Marks Mein Rajasthan High Court Ne Sahee Thehrayaa Hai



जयपुर. हाईकोर्ट ने 33690 शिक्षा सहायक  पदों की भर्ती के मामले में सरकार के नियमों को सही मानते हुए भर्ती का रास्ता साफ  कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को अतर सिंह गुर्जर सहित करीब 1800 याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।

याचिकाओं में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निजी स्कूलों के शिक्षक, नोडल प्रेरक व प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त कर्मियों ने राजस्थान शिक्षा सहायक नियम 2013 के नियम 15 व 25 की वैधानिकता और आयु सीमा में छूट व अनुभव के बोनस अंक नहीं देने को चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा था कि उन्हें भी विद्यार्थी मित्र, शिक्षा सहयोगी व पैरा टीचर के समान आयु सीमा में छूट व अनुभव के बोनस अंक दिए जाएं


कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 28 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। याचिकाओं में कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रेरक, केयर गिवर, कस्तूरबा गांधी छात्रावास के कर्मचारियों व निजी संस्थान में काम करने वालों को अनुभव और बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है

विद्यार्थी मित्र व लोक जंुबिश के तहत काम करने वालों को उम्र में छूट व बोनस अंक दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार के अधीन सीधे काम करने वालों का नियंत्रण व सुपरवीजन सरकार के पास है, जबकि याचिकाकर्ता सरकार के न अधीन है और न उनका सुपरवीजन सरकार के पास है।


2013 में शुरू हुई भर्ती
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने 30 मई 2013 को शिक्षा सहायक के 33690 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की, जून 2013 में याचिकाएं दायर हुई थीं। इन कर्मचारियों को स्कूल में दाखिले के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्कूल बीच में ही छोड़ चुके बच्चों की ट्रेकिंग, मिड डे मील वितरण, अनुशासन, सफाई व सहश्ौक्षणिक गतिविधि संचालन आदि के लिए भर्ती किया जाना था।



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