CTET / RTET : भर्ती में पात्रता का रखें ध्यान
अजमेर। सीबीएसई ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षकों की भर्ती में पात्रता का ध्यान रखने को कहा है। अध्यक्ष ने सभी स्कूल प्रबंधनों को पत्र भेजा है। देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू हो चुका है। इसलिए स्कूल प्रबंधनों को पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक योग्यता और पात्रता पर ध्यान देना होगा।
अध्यक्ष विनीत जोशी ने पत्र में बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के वर्ग-2, बिंदु संख्या (एन) में शिक्षकों की पात्रता का जिक्र है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों को केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। सीबीएसई से सम्बद्ध सभी स्कूलों में यह पात्रता लागू होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस संबंध में निर्देश जारी कर चुका है।
News : rajasthanpatrika.com (8.4.12)