Friday, May 18, 2012

RTET : टेट मामला : निर्णय सुरक्षित


RTET : टेट मामला : निर्णय सुरक्षित



जोधपुर-!- राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा ((आरटेट)) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं करने का निर्णय 19 मई तक सुरक्षित रखा है। यह आदेश न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने विराराम व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के तहत दिए।


सुनवाई के दौरान गुरुवार को रा'य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया ने न्यायालय को बताया की टेट मामले में एनसीटीई के नियमों के अनुसार ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी, डॉ. नुपूर भाटी, कैलाश जांगिड़, सुकेश भाटी व हनुमान सिंह ने विरोध करते हुए बताया कि अभ्यर्थियों ने आर-टेट की अधिसूचना के आधार पर ही आवेदन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें आर-टेट के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए वैध हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा में कटऑफ डेट जनवरी 2012 बताते हुए इन्हें योग्य नहीं माना जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने याचिकाओं पर निर्णय 19 मई तक के लिए सुरक्षित रखने के आदेश दिए

News : Bhaskar.com (18.5.12)

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